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#चरस मामला

जींद: अदालत ने 180 ग्राम चरस रखने के मामले में तस्कर को सुनाई पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना
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जींद: अदालत ने 180 ग्राम चरस रखने के मामले में तस्कर को सुनाई पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना

जींद अदालत ने 180 ग्राम चरस रखने के मामले में दोषी सन्नी को पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

चरस मामला — AtalHind