जींद: अदालत ने 180 ग्राम चरस रखने के मामले में तस्कर को सुनाई पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना

जींद में अदालत ने एक बड़े मामले में फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने 180 ग्राम चरस रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में दोषी को पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा में है।
घटना की पूरी जानकारी और पुलिस कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 जुलाई 2019 को यह घटना सामने आई थी। सीआईए नरवाना की टीम को सूचना मिली थी कि जींद के पटियाला चौक पर एक व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ खड़ा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को काबू कर लिया था।
युवक की तलाशी और पहचान
पुलिस टीम ने जब युवक की मौके पर तलाशी ली तो उसके पास से चरस बरामद हुई। बरामद की गई चरस का वजन कुल 180 ग्राम पाया गया था। पुलिस पूछताछ के दौरान युवक ने अपनी पहचान बताई। युवक ने अपनी पहचान दिल्ली के नरेला निवासी सन्नी के रूप में बताई थी।
मामला दर्ज और अदालत की सजा
शहर थाना पुलिस ने आरोपी सन्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला लगातार अदालत में विचाराधीन चल रहा था। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है।
पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। पुलिस ने सभी सबूतों के आधार पर अदालत में आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने सन्नी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।