सोनीपत में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेगी धारा-163 लागू

सोनीपत में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में रहेगी धारा-163 लागू

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही, फोटोस्टेट मशीनों के संचालन एवं हथियार लेकर आने पर प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी रणबीर सिंह ने सोनीपत से दी है।

जिलाधीश एवं उपायुक्त के आदेश

जिलाधीश एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जिले में एक अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक दोपहर बाद 02 बजे से शाम 05 बजे तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। यह परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की वरिष्ठ माध्यमिक ओपन (शैक्षणिक) पुनर्परीक्षा, अतिरिक्त विषय तथा माध्यमिक ओपन (शैक्षणिक) पुनर्परीक्षा, अतिरिक्त विषय परीक्षा, डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकंड ईयर की हैं। इन परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यह आदेश परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

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प्रतिबंधों के मुख्य बिंदु

जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट मशीनों एवं अन्य कॉपिंग उपकरणों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी प्रकार की नकल अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग होने की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, हथियार अथवा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु लेकर आने, नारेबाजी करने तथा पोस्टर या प्लेकार्ड प्रदर्शित करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रभावी अवधि और कानूनी कार्रवाई

जिलाधीश ने बताया कि यह आदेश एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी होकर 24 अक्टूबर 2026 तक परीक्षा अवधि के दौरान लागू रहेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नियमों के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य सभी परीक्षार्थियों को निष्पक्ष, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि परीक्षा का संचालन बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

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