सिरसा कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद और 25 हजार का जुर्माना

सिरसा की अदालत ने जिले के गांव चौटाला निवासी युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में दोषी जीतराम को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 10 मार्च 2020 का है जब सदर डबवाली थाना पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
हत्या की पूरी घटना और प्रेम प्रसंग का मामला
पुलिस को दिए बयान में संदीप कुमार ने बताया था कि उसके छोटे भाई पवन का गांव के ही जीत राम की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों शादी करना चाहते थे और इस कारण जीतराम पवन से रंजिश रखने लगा था। 10 मार्च 2020 की शाम को वह पवन के साथ गांव के मुख्य बाजार से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में जीत राम और उसके दो साथियों ने उनका रास्ता रोक लिया था।
अदालत का फैसला और सजा की जानकारी
आरोप था कि इसी दौरान जीत राम ने पवन के सीने में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भाई के बयान पर जीत राम सहित तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान जीत राम के दोनों साथियों को बेकसूर पाया गया जबकि जीत राम को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्र न्यायाधीश पुनिश जिंदिया की अदालत ने शुक्रवार को दोषी को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।