खरीफ सीजन में कंबाइन हार्वेस्टर, पराली प्रबंधन और धान परिवहन पर धारा 163 लागू

हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने खरीफ सीजन 2026-27 को ध्यान में रखते हुए राज्यभर में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान धान की कटाई, पराली प्रबंधन, धान के परिवहन और मंडियों में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने का फैसला लिया है।
जिला उपायुक्तों को जारी किए गए निर्देश
इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों को धारा 163 के तहत आवश्यक निषेधाज्ञा जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
फसल कटाई और परिवहन की व्यवस्था
कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा धान की कटाई, स्ट्रॉ-मैनेजमेंट यानी पराली प्रबंधन उपकरणों के उपयोग और फसल अवशेषों के प्रबंधन को विनियमित और सुचारू बनाया जाएगा। इसके साथ ही, धान ढोने वाले वाहनों के सुगम आवागमन, मंडियों में भीड़ नियंत्रण और सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।