पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश: पंजाब सरकार जल्द नियुक्त करे रेगुलर DGP, 13 अक्टूबर तक मांगा अनुपालन हलफनामा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश: पंजाब सरकार जल्द नियुक्त करे रेगुलर DGP, 13 अक्टूबर तक मांगा अनुपालन हलफनामा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक रेगुलर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) नियुक्त करने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्य सचिव को आगामी 13 अक्टूबर 2026 को होने वाली सुनवाई से पहले अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) दाखिल करने को कहा गया है।

  • पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दिया रेगुलर DGP नियुक्त करने का सख्त निर्देश।
  • मुख्य सचिव को 13 अक्टूबर 2026 तक कोर्ट में अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) पेश करने को कहा गया।
  • यह पूरा मामला वकील निखिल थम्मन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान सामने आया।

जनहित याचिका और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

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यह निर्देश वकील निखिल थम्मन द्वारा दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने यह बात रखी कि पंजाब में पिछले चार साल से अधिक समय से कोई रेगुलर DGP नहीं है। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एक रेगुलर DGP की नियुक्ति से जुड़े निर्देशों का विशेष रूप से हवाला दिया गया था।

UPSC पैनल और सरकार का पक्ष

याचिकाकर्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) द्वारा अनुशंसित पैनल से ही DGP की नियुक्ति करने का प्रावधान है। वकील थम्मन ने बताया कि UPSC का यह पैनल जुलाई के पहले सप्ताह में ही पंजाब सरकार को मिल चुका था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी कि UPSC द्वारा अनुशंसित पैनल अभी विचाराधीन है यानी उस पर विचार चल रहा है। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को रेगुलर DGP नियुक्त करने का स्पष्ट निर्देश दिया।

अगली सुनवाई और अवमानना याचिका की चेतावनी

पत्रकारों से बातचीत करते हुए वकील निखिल थम्मन ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि सरकार तुरंत एक रेगुलर DGP नियुक्त करे। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि आगामी 13 अक्टूबर 2026 की सुनवाई तक अदालत में अनुपालन हलफनामा दाखिल किया जाए। हलफनामे में यह बताना होगा कि आज के निर्देशों के पालन में रेगुलर DGP की नियुक्ति कर दी गई है। थम्मन ने आगे चेतावनी दी कि यदि 13 अक्टूबर तक नियुक्ति नहीं की जाती है, तो वह मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका (contempt petition) दायर करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर 2026 को होगी।

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