नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना

नूंह में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना

नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी राम प्रसाद उर्फ गंगवा को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। यह पूरा मामला नूंह जिले से जुड़ा हुआ है जहाँ कानून ने अपना काम किया है।

कैसे दिया घटना को अंजाम और कैसे खुला मामला

इस मामले में आरोपी नाबालिग पीड़ित को बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले गया था। जंगल में ले जाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद जब परिजनों द्वारा पूछताछ की गई तो पीड़ित ने परिजनों को अपनी पूरी आपबीती बताई।

पुलिस कार्रवाई और अदालत का फैसला

आपबीती जानने के बाद फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। इस मामले की सुनवाई नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत में हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिन्जन की अदालत ने गत दिवस आरोपी राम प्रसाद उर्फ गंगवा को दोषी करार दिया था। इसके बाद बुधवार को अदालत ने सजा के संबंध में आदेश पारित करते हुए संबंधित दो धाराओं के तहत दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अंत में अदालत ने दोहराया कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद का आदेश दिया गया है।

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