जींद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामला: अदालत ने दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल की कैद और जुर्माना

जींद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोक्सो शिफा की अदालत ने वीरवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है।
घटना की पूरी जानकारी और पुलिस शिकायत
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को अपनी शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिवार के लोगों ने आसपास के इलाकों तथा अपनी रिश्तेदारों में उसकी काफी तलाश की। तलाश करने के बाद भी लड़की का कहीं पर कोई सुराग नहीं लग पाया था।
पुलिस जांच और आरोपियों की पहचान
शिकायत के आधार पर थाना शहर जींद में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को सकुशल बरामद कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि विश्वकर्मा कालोनी निवासी असलम व राहुल नाबालिग को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया था।
अजीज साक्ष्य और कोर्ट का फैसला
पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच की और दोनों आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा अदालत में दिए गए ठोस साक्ष्य और सरकारी वकील योगेंद्र राठी की मजबूत पैरवी के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोक्सो शिफा की अदालत ने वीरवार को असलम व राहुल को दोषी करार दिया।
जुर्माने की राशि और अतिरिक्त सजा
अदालत ने दोनों दोषियों को बीस-बीस वर्ष कैद की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया है। अदालत ने असलम को एक लाख रुपये जुर्माना और राहुल को 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के अनुसार यदि दोषी जुर्माना राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें इसके बदले में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।