जींद में एक किलो चरस के साथ पकड़ा गया तस्कर, सात साल की सजा और लगाया जुर्माना

जींद /16 सितंबर 2026 /अटल हिन्द ब्यूरो
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह की अदालत ने एक किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में आरोपी राममेहर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला बुधवार को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया।
सफीदों पुलिस ने की थी कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों थाना पुलिस को 18 दिसंबर 2028 को एक सूचना मिली थी। सूचना यह थी कि उत्तर प्रदेश से चरस तस्करी कर लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने पानीपत की तरफ से आने वाले वाहनों पर अपनी निगरानी शुरू कर दी थी। इसी दौरान खानसर चौक पर एक व्यक्ति बस से उतरा और जींद बाईपास की तरफ पैदल जाता हुआ दिखाई दिया।
गिरफ्तारी और बरामदगी
पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए उसे काबू किया और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक किलोग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान गांव खेड़ा खेमावती निवासी राममेहर के रूप में हुई। सफीदों थाना पुलिस ने उसके खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद यह मामला अदालत में विचाराधीन था जिस पर अब फैसला आया है।