हिसार में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: अदालत ने जीजा समेत तीन दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

हिसार में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: अदालत ने जीजा समेत तीन दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा

हिसार में अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने पीड़िता के जीजा समेत तीन दोषियों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई है।

  • अदालत ने जीजा पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
  • दो अन्य दोषियों विनोद और पवन पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • यह मामला अक्टूबर 2021 में बरवाला थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना का विवरण

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पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में पूरी घटना की जानकारी दी थी। पीड़िता ने बताया था कि 18 अक्टूबर 2021 को विनोद उसे अग्रोहा मंदिर दिखाने के बहाने एक होटल में ले गया था। आरोप है कि वहां उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद आरोपी उसे हिसार जाने वाली बस में छोड़कर चला गया था।

जीजा और उसके दोस्त द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि

पीड़िता ने घर जाने के बजाय अपने जीजा को फोन किया था। आरोप के अनुसार जीजा उसे हिसार के एक होटल में ले गया और उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शाम को जीजा ने अपने दोस्त पवन को बुलाया था। पवन पीड़िता को आजाद नगर स्थित दूसरे होटल में ले गया, जहां उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया।

पुलिस कार्रवाई और अदालत का फैसला

अगली सुबह करीब सात बजे पीड़िता को बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया था। उसने वहां किसी महिला के फोन से अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद पिता ने 112 नंबर पर फोन किया था। सूचना मिलने पर बरवाला पुलिस मौके पर पहुंची थी और पीड़िता की मेडिकल जांच करवाने के साथ उसके बयान दर्ज किए थे। पुलिस ने मामले में पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। अब अदालत ने मामले में तीनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।

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