हिसार में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माना

हिसार में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माना

हिसार में अदालत ने नाबालिग से रेप के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिगा से रेप के मामले में आरोपी सावन उर्फ सावंत को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना की पूरी जानकारी और पुलिस शिकायत

अदालत में चले मामले के अनुसार पुलिस ने वर्ष 2022 में शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह सातवीं कक्षा तक पढ़ी है। आरोपी कबाड़ बीनने का काम करता था और उनकी गली में आता-जाता था। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया था, लेकिन पीड़िता ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के अनुसार 28 अप्रैल 2022 की सुबह पीड़िता घर से बाहर टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और पीड़िता को अपने घर ले गया। आरोपी ने घर ले जाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती रेप किया था।

हरिद्वार ले जाकर बंधक बनाकर किया रेप

इसके बाद आरोपी शादी के बहाने पीड़िता को हरिद्वार ले गया था। आरोपी ने हरिद्वार में एक झोपड़ी के अंदर पीड़िता को 10 से 15 दिन तक रखा था। इस दौरान आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ रेप किया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 9 मई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। अदालत ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया था। इसके बाद अदालत ने गुरुवार को सजा का ऐलान करते हुए आरोपी को 20 साल कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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