हिसार रोजगार कार्यालय में अस्थायी ड्यूटी वाले अधिकारी को SPIO का चार्ज देना नियमों के विपरीत: नरेश गुणपाल

हिसार रोजगार कार्यालय में अस्थायी ड्यूटी वाले अधिकारी को SPIO का चार्ज देना नियमों के विपरीत: नरेश गुणपाल

हिसार रोजगार कार्यालय में विधिवत नियुक्त SPIO कौन हैं और किस आदेश के तहत जिम्मेदारी दी गई है, इसे लेकर RTI एक्टिविस्ट नरेश गुणपाल ने सवाल उठाए हैं। जिला मंडल रोजगार कार्यालय में राज्य जन सूचना अधिकारी यानी SPIO की जिम्मेदारी को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश गुणपाल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार के RTI पोर्टल पर मंडल रोजगार कार्यालय हिसार के लिए SPIO-कम-सहायक निदेशक या मंडल रोजगार अधिकारी की नियुक्ति दर्शाई गई है। इसके बावजूद आरटीआई से संबंधित जिम्मेदारी ऐसे अधिकारी को दिए जाने का मामला सामने आया है, जिनकी यहां पर केवल अस्थायी ड्यूटी लगाई गई है।

सहायक रोजगार अधिकारी की अस्थायी ड्यूटी पर उठाए सवाल

नरेश गुणपाल ने मंगलवार को यह कहा कि जिला रोजगार कार्यालय फतेहाबाद में कार्यरत सहायक रोजगार अधिकारी रितु जांगड़ा की यदि मंडल रोजगार कार्यालय हिसार में केवल अस्थायी ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में उन्हें SPIO की जिम्मेदारी दिया जाना प्रशासनिक व्यवस्था और नियुक्ति आदेशों के अनुरूप होने पर बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यदि राज्य सरकार ने मंडल रोजगार कार्यालय हिसार के लिए किसी अधिकारी को विधिवत रूप से SPIO नियुक्त किया है, तो आरटीआई आवेदनों से संबंधित जिम्मेदारी उसी अधिकारी द्वारा ही निभाई जानी चाहिए।

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सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट आदेश की मांग

किसी अन्य अधिकारी को केवल अस्थायी ड्यूटी के आधार पर RTI संबंधी जिम्मेदारी सौंपने से पहले सक्षम प्राधिकारी का स्पष्ट आदेश होना आवश्यक है। RTI अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदकों को सूचना उपलब्ध करवाना लोक सूचना अधिकारी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। नरेश गुणपाल ने हरियाणा सरकार और संबंधित विभाग से यह स्पष्ट करने की जोरदार मांग की है कि मंडल रोजगार कार्यालय हिसार में वर्तमान समय में विधिवत नियुक्त SPIO कौन हैं और उनकी नियुक्ति आखिर किस आदेश के तहत हुई है।

अस्थायी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को RTI संबंधी जिम्मेदारी किस सक्षम आदेश के आधार पर दी गई है, इसकी भी जानकारी पूरी तरह से सार्वजनिक की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नियुक्त SPIO अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित उच्चाधिकारी इस पूरे मामले का तुरंत संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करें। ताकि आरटीआई आवेदकों को समय पर पूरी सूचना मिल सके और प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही पूरी तरह से सुनिश्चित की जा सके।

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