हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए गठित होगा विशेष ‘पराली संरक्षण बल’, ड्रोन से होगी निगरानी

हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए गठित होगा विशेष ‘पराली संरक्षण बल’, ड्रोन से होगी निगरानी

हरियाणा सरकार ने धान की पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जिला और ब्लॉक स्तर पर ‘पराली संरक्षण बल’ गठित करने का निर्णय लिया है। यह बल पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी करेगा। इसके साथ ही यह बल रोकथाम के साथ-साथ आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, देर शाम और रात के समय गश्त बढ़ाई जाएगी। खेतों में आग की घटनाओं की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के बेहतर उपयोग के लिए किसानों को 1,200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में राज्य कार्य योजना की समीक्षा की। यह बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी।

पराली संरक्षण बल का गठन और कार्यप्रणाली

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कार्य योजना के तहत गठित ‘पराली संरक्षण बल’ में कई अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसमें पुलिस कर्मियों के साथ-साथ कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, नोडल एवं क्लस्टर अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। यह बल जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्य करेगा। यह बल खेतों में आग लगने की घटनाओं की निगरानी करेगा। साथ ही, यह बल पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

देर शाम और रात के समय बढ़ाई जाएगी गश्त

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देर शाम गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ किसानों द्वारा उपग्रहों की निगरानी से बचने का प्रयास किया जाता है। ऐसे किसान अंधेरा होने के बाद पराली जलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे मामलों की प्रभावी रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी और गश्त को और मजबूत किया जा रहा है।

उल्लंघन करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

कार्ययोजना के अनुसार, पराली जलाने की प्रत्येक सत्यापित घटना में कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तीन स्तरों पर की जाएगी। संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा चालान किया जाएगा तथा किसान के भूमि रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’ की जाएगी। इसके साथ ही निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि भी संबंधित उल्लंघनकर्ता से वसूल की जाएगी। सरकार द्वारा पराली जलाने के विकल्प उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

मशीनरी की उपलब्धता और समन्वय

धान की कटाई के कार्यक्रम के अनुसार, विशेष योजना बनाई गई है। बेलर, रेकर्स तथा अन्य फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी को विभिन्न जिलों में स्थानांतरित करने की योजना है। सितंबर माह से यमुनानगर, अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र में धान की कटाई शुरू होती है। वहीं, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद जैसे जिलों में कटाई का कार्य तेज होता है। अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों तथा हरियाणा के आसपास के जिलों में मशीनरी के मालिकों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कटाई के समय आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

पराली प्रबंधन और खेत स्तर पर निगरानी के लिए 8,134 ग्राम स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य में लगभग 5,600 गांवों में 6,21,285 पंजीकृत धान उत्पादक किसान हैं। इन किसानों के पास लगभग 34.1 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती है। अब तक 6,04,314 किसानों को नोडल अधिकारियों द्वारा कवर किया जा चुका है। वहीं, 16,971 किसानों को अभी कवर किया जाना बाकी है।

मोबाइल एप के माध्यम से होगी तुरंत रिपोर्टिंग

निगरानी व्यवस्था के तहत विशेष मानक तय किए गए हैं। सामान्य गांवों में एक नोडल अधिकारी को अधिकतम 100 किसानों से जोड़ा जाएगा। वहीं, हॉटस्पॉट गांवों में एक नोडल अधिकारी को अधिकतम 50 किसानों से जोड़ा जाएगा। नोडल अधिकारी मोबाइल एप के माध्यम से खेतों में सक्रिय आग की लोकेशन की सूचना देंगे। वे यह भी दर्ज करेंगे कि संबंधित किसान फसल अवशेष का प्रबंधन किस विधि से कर रहे हैं। किसान अवशेष का प्रबंधन खेत में ही कर रहे हैं, खेत से बाहर निकालकर कर रहे हैं, या चारे के रूप में उपयोग करने जैसी विधियों से कर रहे हैं, यह दर्ज होगा। मोबाइल एप पर दर्ज सक्रिय आग की घटनाओं पर पराली संरक्षण बल द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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