हरियाणा में NHM कर्मचारियों का वेतन अब हर महीने की 7 तारीख तक मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को अब समय पर वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बहुत सख्त रुख अपनाया है।
- NHM के तहत HKRN, NHM कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से जारी करना होगा।
- फंड की उपलब्धता से लेकर बिलों की प्रोसेसिंग और भुगतान की स्थिति की रिपोर्टिंग तक की एक निश्चित समयसीमा तय कर दी गई है।
NHM के वेतन भुगतान में देरी का कारण
एनएचएम की ओर से जारी कार्यालय आदेश में यह बताया गया है कि पहले भी समय पर वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी हो रही थी।
जांच में यह सामने आया कि बिलों को देर से जमा करना और उनकी प्रोसेसिंग में देरी होना इसका मुख्य कारण था। इसी वजह से अधिकारियों को पुराने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
फंड और बिलिंग की नई समयसीमा
आदेश के अनुसार, डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक जिले में हर महीने की 25 तारीख तक पर्याप्त फंड उपलब्ध हो। साथ ही, उन्हें मिशन निदेशक, NHM को फंड की स्थिति के बारे में अवगत कराना होगा।
वहीं, डायरेक्टर एडमिन, डीडीओ और डीडी बिल शाखा को निर्देश दिए गए हैं कि वे HKRN, NHM कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित वेतन बिल समय पर जमा करें और उनकी पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।
रिपोर्टिंग और जवाबदेही
हर महीने की 7 तारीख तक वेतन जारी होने के बाद, 8 तारीख तक इसकी स्थिति की रिपोर्ट मिशन निदेशक को देनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टेट फाइनेंस मैनेजर जिम्मेदार होंगे।
विभाग ने आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद होने वाली किसी भी देरी को अब गंभीरता से लिया जाएगा।