हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC के नए नियम जारी, ब्लॉक पीरियड में ही करना होगा क्लेम

हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए LTC के नए नियम जारी, ब्लॉक पीरियड में ही करना होगा क्लेम

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 'लीव ट्रैवल कंसेशन' (LTC) क्लेम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि होम टाउन या देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए LTC का लाभ तभी मिलेगा, जब आवेदन या क्लेम तय ‘ब्लॉक पीरियड’ के भीतर ही जमा किया जाएगा। ब्लॉक अवधि खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी क्लेम बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि देश में कहीं भी यात्रा करके ब्लॉक पीरियड में ही क्लेम करना होगा और मानव संसाधन विभाग ने सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

मानव संसाधन विभाग ने सभी अधिकारियों को जारी किए निर्देश

मानव संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन नए आदेशों के अनुसार, निर्धारित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद LTC का कोई भी पुराना दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि मौजूदा नियमों में इसके लिए किसी विशेष छूट का प्रावधान न हो। सभी सक्षम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय सीमा और सरकारी नियमों के तहत ही LTC आवेदनों की प्रोसेसिंग पूरी तरह से सुनिश्चित करें।

सभी विभागों, बोर्डों और निगमों पर लागू होंगे नए नियम

यह नया नियम हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों के साथ-साथ राज्य के सभी बोर्डों, निगमों और पीएसयू (PSU) पर पूरी तरह से लागू होगा। विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और पीएसयू से लगातार ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, जहां कर्मचारियों या पेंशनरों ने ब्लॉक अवधि बीतने के बाद LTC का क्लेम या आवेदन जमा किया था। इस स्थिति पर पूरी तरह से स्पष्टता लाते हुए सरकार ने देरी से आने वाले सभी दावों को सिरे से खारिज करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

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