हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस देंगे मंडलायुक्तों के अवकाश व दौरों को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रशासनिक नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश तथा दौरा कार्यक्रमों से संबंधित निर्देशों में संशोधन किया है। यह आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए हैं। इन संशोधित निर्देशों के तहत अब एक नए अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस को अधिकार
अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त को मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश तथा दौरा कार्यक्रमों के संबंध में अपने स्तर पर मंजूरी प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद, अब मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश तथा दौरा कार्यक्रमों से संबंधित सभी आवेदन सीधे अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग को भेजे जाएंगे।
पहले क्या थी प्रक्रिया
30 नवंबर, 2017 को जारी पूर्व निर्देशों के तहत मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश के आवेदन तथा दौरा कार्यक्रमों की स्वीकृति के प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव को भेजे जाते थे। लेकिन अब पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है।