FASTag पर दिव्यांगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बड़ी छूट का किया ऐलान

केंद्र की मोदी सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने इन लोगों के वाहनों के लिए छूट वाले Fastag के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग टोल व्यवस्था पहले से अधिक सुलभ और पारदर्शी हो जाएगी। ये नए दिशानिर्देश 2 अक्टूबर यानी आज से लागू हो जाएंगे।
क्या हैं नए दिशा-निर्देश ?
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, छूट वाले Fastag की वैधता दिव्यांग व्यक्ति के सर्टिफिकेट में दर्ज प्रतिशत के आधार पर तय की जाएगी। जबकि पहले के दिशा-निर्देश अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए छूट वाले Fastag का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष कराना अनिवार्य था।
यह एक विशेष तरह का Fastag होता है जो उन गाड़ियों के लिए जारी होता है जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स देने से छूट मिलती है। छूट वाले Fastag को नवीनीकृत रिन्यू किया जा सकता है, बशर्ते पात्रता बनी रहे और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियमों का पालन किया जाए।
इसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए वाहनों के साथ-साथ दिव्यांगजन श्रेणी में रजिस्टर्ड वाहनों को दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर छूट वाला Fastag जारी किया जाएगा।
इस तरह मिलेगी छूट
70-100% तक दिव्यांग व्यक्तियों को जारी किए जाने वाला Fastag 5 साल के लिए वैलिड होगा।
40% से कम यानी 70% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को जारी किए जाने वाला Fastag तीन साल के लिए वैलिड होगा।