इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा धारक युवा बनेंगे सरकारी ठेकेदार, हरियाणा सरकार कराएगी विशेष ट्रेनिंग

इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा धारक युवा बनेंगे सरकारी ठेकेदार, हरियाणा सरकार कराएगी विशेष ट्रेनिंग

हरियाणा सरकार इंजीनियरिंग पढ़े हुए युवाओं को सरकारी ठेकेदारी के लिए पूरी तरह तैयार कर रही है। कांट्रेक्टर सक्षम युवा योजना के तहत इस साल आठ हजार युवाओं को तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान कक्षा में पढ़ाई के साथ-साथ निर्माण स्थल पर काम सीखने की भी पूरी व्यवस्था की गई है।

ट्रेनिंग और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया

ट्रेनिंग और मूल्यांकन पूरा करने वाले सभी युवाओं का सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद वे निर्धारित शर्तों को पूरा करके 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों के लिए ठेके ले सकेंगे। सरकार ने इसके लिए योजना में शुरुआती पूंजी का इंतजाम भी जोड़ा है ताकि युवाओं को कोई परेशानी न हो।

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ब्याज-मुक्त बैंक ऋण और वित्तीय सहायता

पात्र युवा एक साल के लिए तीन लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त बैंक ऋण ले सकेंगे। यह ऋण किसी प्रकार का अनुदान या स्टाइपेंड नहीं होगा, बल्कि बैंक से मिलने वाला ऋण होगा। इस तरह इंजीनियरिंग की तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं को ट्रेनिंग से लेकर अपना पहला सरकारी काम शुरू करने तक का एक पूरा ढांचा मिल रहा है।

व्यावहारिक अनुभव और श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय

तीन महीने की इस ट्रेनिंग में युवाओं को सरकारी विकास कार्यों की प्रक्रिया सिखाई जाएगी। साथ ही ठेकेदारी से जुड़े तकनीकी व व्यावहारिक पहलुओं के साथ मौके पर काम करने का अनुभव भी दिया जाएगा। श्रीविश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को इस योजना के लिए प्रशिक्षण साझेदार बनाया गया है। यह विश्वविद्यालय संबंधित विभाग के साथ मिलकर प्रशिक्षण केंद्र और बैच तय करेगा।

पंजीकरण और विभागों में काम करने की पात्रता

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर इन युवाओं का पंजीकरण कराया जाएगा। शर्तें पूरी करने वाले युवा पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी विभागों के विकास कार्यों में ठेकेदार के रूप में भाग ले सकेंगे। इसके लिए युवाओं को अपनी फर्म और जरूरी दस्तावेज तैयार करने होंगे।

बजट प्रावधान और आवेदन के लिए जरूरी शर्तें

वर्ष 2026-27 के बजट में कांट्रेक्टर सक्षम युवा योजना के लिए 51.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के निवासी 18 से 40 वर्ष की आयु के बेरोजगार बीई, बीटेक और इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक युवा इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परिवार पहचान पत्र और हरियाणा सरकार की सीईटी मेरिट सूची में पात्रता होना अनिवार्य है।

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